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कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना नहीं तोड़ सकते किसी का मकान: Jharkhand HC

Jharkhand High Court on Bulldozer Aciton

Jharkhand HC ने अतिक्रमण बताकर घर तोड़ने की प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी का घर तोड़ना गलत।

झारखंड (Jharkhand) HC ने अतिक्रमण बताकर घर तोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अवैध करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा, किसी के मकान को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि निर्माण अवैध है या अतिक्रमण किया गया है तब भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।

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झारखंड हाई कोर्ट ने गढ़वा सदर में अतिक्रमण बताकर एक घर को तोड़ने के मामले में सुनवाई की। प्रार्थी ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि 10 मार्च 2024 को गढ़वा के सीईओ ने नोटिस जारी करने के 24 घंटे के अंदर मकान के पेपर्स दिखाने के आदेश दिए। प्रार्थी ने 11 मार्च 2024 को सीईओ को सभी कागज जमा करवा दिए थे। इसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर और गढ़वा सदर पुलिस के साथ आवास पहुंचे और उन्होंने मकान का माप लेकर लाल दाग लगा दिया। इसके बाद प्रार्थी ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की।

इस मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। बता दें देशभर में इस तरह से घर गिराने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं।

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