Arvind Kejriwal की जमानत पर दिल्ली HC ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में ED ने उनकी रिहाई पर 48 घंटे तक रोक लगाने का अनुरोध किया था।

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (HC) ने एक बार फिर उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगाने की अर्जी को स्वीकार किया है। अब सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिहाई पर 48 घंटे तक की रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को शराब नीति मामले में जेल में बंद चल रहे केजरीवाल को जमानत दी थी। कोर्ट द्वारा 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। जमानत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें शुक्रवार यानी आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन उन्हें रिहा किए जाने से पहले ही ईडी ने एक बार फिर पासा पलट दिया है।

शराब नीति घोटाला मामले में ईडी का कहना है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में केजरीवाल की रिहाई अब ED की सुनवाई के बाद ही तय होगी। बता दें ईडी ने शराब नीति मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी।



