Patanjali Misleading Ad Case: हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे: सुप्रीम कोर्ट
Patanjali Misleading Ad Case
Patanjali Misleading Ad Case: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापनों के मामले में फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ-साथ लाइसेंस से जुड़े अधिकारियों की भी क्लास ली है।
Patanjali Misleading Ad Case: बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali) की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में कानूनों के उल्लंघन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उत्तराखंड सरकार को भी लताड़ लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बुधवार को लाइसेंस के मामले में जुड़े अधिकारियों से सवाल कर उनकी भी क्लास ली।
कोर्ट ने इस मामले में लगातार कड़ा रुख अपना रखा है। कोर्ट का कहना है कि इन भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आप लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं बुधवार को कार्रवाई करने के दौरान कोर्ट ने कहा हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। या तो आपको लाइसेंस से जुड़ी जानकारी नहीं है या फिर पतंजलि से आपकी सांठगांठ है। बता दें इस मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट में माफी मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने इस माफी को अस्वीकार किया है। इस मामले में 16 अप्रैल को सुनवाई होगी।