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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को मिली 1 जून तक अंतरिम जमानत

Supreme Court grants interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal को Supreme Court की तरफ से राहत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी गई है।

शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) 2024 में प्रचार कर सकेंगे।

Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal

केजरीवाल को 51 दिन बाद राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ED ने अरविंद केजरीवाल को आरोपी बताया। ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। इसे अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता है। ईडी ने आगे कोर्ट से कहा कि चुनाव की आड़ में रिहाई की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि अगर उन्हें जमानत मिली तो इससे गलत परंपरा बन जाएगी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल मामले में सुनवाई के दौरान ED से कहा, अरविंद केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया था तो इन 21 दिनों में कुछ नहीं होगा, उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। केजरीवाल के वकील ने 4 जून तक राहत मांगी थी। वहीं SC ने रिहाई देते हुए केजरीवाल के सामने शर्त रखी कि वो चुनाव प्रचार करते हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।

ED के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत मंजूर की। बता दें अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वो 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें जेल की 2 नंबर बैरक में कैद रखा गया है। शाम तक उनके छूटने की उम्मीद की जा रही है।

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